School closure due to pollution: दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने को कहा गया है। इस संबंध में दिल्ली एनसीआर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को ईमेल के जरिए सूचना भेजते हुए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है।

दरअसल रविवार को ही दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर 460 की सीमा को पार कर गया था हालात को देखते हुए उसी समय केंद्र सरकार की समिति ने दिल्ली में GRAP-4 लागू करने के आदेश जारी कर दिए थे। यह आदेश आज सोमवार की सुबह आठ बजे से लागू किया गया है इस आदेश के तहत दिल्ली एनसीआर में पहली से 6 वीं तक के स्कूलों को तत्काल बंद करने और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी करने के आदेश दिए गए थे।
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बिना अनुमति के कम नहीं होंगी पाबंदियां
सोमवार को ही दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड एंड क्लीयर आदेश जारी करते हुए कहा कि एक्यूआई 460 से कम होने के बाद भी कोर्ट से पूछे बिना GRAP-4 का स्तर हटाया नहीं जाएगा इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया है की इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं एवं 12वीं की कक्षाओं समेत सभी कॉलेजों को भी बंद करने के आदेश जारी किए हैं दिल्ली में जहरीली होती जा रही हवा के रोकथाम के लिए पाबंदियों को और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
देश का दूसरा प्रदूषित शहर दिल्ली
इसके तहत सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़ कर बाकी वाहनों की एंट्री रोकने के लिए पहले ही केंद्रीय समिति की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ऑड इवेन सिस्टम भी लागू किया जा सकता है वायु गुणवत्ता के आधार पर सोमवार को ही पूरे देश की रैंकिंग जारी हुई थी इसमें दिल्ली को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ का स्थान टॉप पर है।
