नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया और मामले की अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया वाली दलील दी थी।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उनके पक्ष में 3 बार जमानत के आदेश दिए जा चुके हैं। इसमें सेक्शन 45 भी शामिल है। पीएमएलए ने मई में अंतरिम आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद पीएमएलए से जून में नियमित जमानत मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।
ऐसी ही दलील सिसोदिया वाले मामले में भी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और सिसोदिया को जमानत भी नहीं दी जा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सिसोदिया को तुरंत जमानत देने के आदेश दिए थे।
इसको लेकर सिंघवी ने कहा कि इस पर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना चाहिए। जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत ने 23 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए समय तय कर दिया। बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई, 2024 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था।
