कश्मीर में सरपंच की हत्या के मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, आतंकी की संपत्ति को किया कुर्क

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अक्षत सरोत्री

श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि उसने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक सरपंच की हत्या के मामले में हिज्ब आतंकी की संपत्ति कुर्क की है।

जानकारी के अनुसार एनआईए ने आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को अडूरा-कुलगाम के सरपंच की लक्षित हत्या के मामले में कश्मीर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के एक ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) की संपत्ति कुर्क की।

नासिर रशीद भट की संपत्ति – शोपियां (जम्मू और कश्मीर) के गांव टेंगपोरा में एक आवासीय घर-को एनआईए के विशेष न्यायाधीश, जम्मू के आदेश पर यूएपीए अधिनियम, 1947 की धारा 33 (1) के तहत कुर्क किया गया है।

आरोपी प्रतिबंधित हिज्बुल मुजाहिद्दीन आतंकवादी संगठन के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 11 मार्च 2022 को लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से सरपंच की हत्या में शामिल था।

एनआईए ने कहा कि कुलगाम पुलिस से मामले को अपने हाथ में लेने वाली एनआईए की जांच से पता चला है कि लक्षित हत्या हिंसक हमलों और हत्याओं के माध्यम से भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को बिगाड़ने की हिज्बुल मुजाहिद्दीन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी।

एनआईए ने आगे पाया कि भट ने आतंकवादियों को अपनी ऑल्टो कार उपलब्ध कराई थी। वह सरपंच के घर की रेकी करने और हिज्बुल मुजाहिद्दीन आतंकवादियों को लक्ष्य की मौजूदगी के बारे में सूचित करने में भी शामिल था। उन्होंने कहा कि हमले के दिन उसने हमलावरों को सरपंच के घर के आसपास के इलाके में ले जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया है कि एनआईए ने मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और उनके खिलाफ मुकदमा जारी है।

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