लॉक डाउन 4 की हुई घोषणा, अब 31 मई तक खुला—खुला लॉक डाउन

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मंगरूआ
नई दिल्ली: जैसा ​की पहले से ही संकेत मिल रहा है कि रोजाना कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार लॉक डाउन— 4 की घोषणा कर सकती है। आज केंद्र सरकार ने देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इस बाबत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया है। पहले घोषित कार्यक्रम के मुताबिक लॉकडाउन 3.0 के आज ही समाप्त होने वाला था। उल्लेखनीय है कि तीन राज्यों ने एनडीएमए के घोषणा से पहले ही आगामी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। ये राज्य हैं: तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब। अब सभी राज्यों को केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करते हुए 31 मई तक लॉकडाउन रखना होगा।


लॉकडाउन 4 को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमे ज्यादातर प्रावधान लॉकडाउन 3 की तरह ही हैं। हालाकि कुछ मामलों में राज्यों को आर्थिक गतिविधियों को संचालन करने के लिहाज से ज्यादा अधिकार दिये गये हैं। इन प्रावधानों में कहा गया है कि पहले की तरह ही रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। खेल स्टेडियम बिना दर्शकों के खुलेंगे। लॉक डाउन 4 को 5 जोन में बाटा जाएगा रेड, ऑरेंज , ग्रीन , बफर और कंटेन्मेंट । जोन निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को होगा ।
लॉकडाउन 4 के लिए जारी गाइडलाइन सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान, 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे। इसके साथ ही रेल, मेट्रो, नेशनल और इंटरनेशनल हवाई सेवा, धार्मिक स्थल, मॉल, पब, रेस्तरां, स्कूल, कोचिंग, पब्लिक जमावड़े से सम्बन्धित सेवाएं बंद रहेगी।

यदि बिंदूवार गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइंस को देखें तो ये प्रमुख तथ्य हैं:—
-होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।
– होम डिलीवरी की इजाजत होगी।
– 31 मई तक सभी उड़ानों पर रोक रहेगी।
– मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे।
-घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी।
– सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक।
– ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत।
– स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी।
– बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं।
– राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं।
– सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
– स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे।
– रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी।
-हॉट स्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी।
– मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद रहेगी।
– सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे।
-कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी।

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