वर्षा वर्मा
Kolkata RG Kar Hospital Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सियालदह की सत्र अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है और दो दिन बाद 20 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया है।
न्यायाधीश ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा,’तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। संजय ने जज से पूछा, मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? इसके जवाब में जज अनिर्बान दास ने कहा, मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है, और गवाहों को सुना है। मुकदमें के दौरान दलीलें भी सुनी हैं। इन सबसे गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो और तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अदालत 20 जनवरी को संजय रॉय की सजा का ऐलान करेगी। उसे तब तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि इस केस के बाद देशभर में रोष फैल गया था और कोलकाता में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला था। जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर और चिकित्साकर्मी शामिल थे।
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सीबीआई ने की मौत की मांग
बीते साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया था और जांच शुरू की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना है और उसके लिए कोर्ट से सजाए मौत की मांग की है। 57 दिनों तक चले केस में अब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। दोषी को दो दिन बाद 20 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल, दोषी संजय रॉय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।