हरियाणा के पेंशनभोगी कागजात में करें सुधार नहीं तो ​बुजुर्गों ​की पेंशन बंद, जानिए वजह

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Haryana Pension Update: हरियाणा समेत कई राज्यों के लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। की अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई भी तरह के पेंशन लेते   तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। दरअसल आप किसी भी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाते हैं तो आपको 30 नवंबर 2024 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना ​था। अगर आपने ऐसा अभी तक नही किया है तो अगले महीने से आपकी पेंशन अटक सकती है या बंद हो सकती है। साल के आखिरी महीनों में पेंशनभोगियों द्वारा जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होता है। ऐसे में सभी पेंशनभोगी को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना था

वर्षा वर्मा

नियमों के अनुसार
बता दें कि 60 साल से 80 साल की उम्र वाले हर पेंशनभोगी को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। जबकि 80 साल के सुपर सीनियर पेंशनर को यह प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना होता है। इस तारीख तक जो पेंशनर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करते उने दिसंबर से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। हालांकि बाद में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर बकाया राशि के साथ पूरी पेंशन राशि खाते में आ जाती है। पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा कर सकते हैं।

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ऐसे करें जमा
पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दे रहा है। सबसे पहले पेंशनभोगियों को अपने 5MP या उससे ज्यादा कैमरे वाले स्मार्टफोन में AadhaarFaceRD जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए।

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