बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो मामले में बड़ी राहत, अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को दी मंजूरी

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वर्षा वर्मा

 

 

Brij Bhushan Sharan Singh: पूर्व WFI अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पॉक्सो मामले की कार्यवाही खत्म मानी जाएगी। इसे लेकर बृजभूषण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने एक पोस्ट में लिखा, हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है, यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी।

 

 

हालांकि पुलिस ने 2023 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसी साल अगस्त महीने में नाबालिग पहलवान ने कोर्ट को बताया था कि वो दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है। वो क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में नहीं है। इसी पर पुलिस ने नाबालिग से संबंधित केस को रद्द करने की मांग करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। नाबालिग के पिता ने कहा था कि बृजभूषण के खिलाफ कथित अन्याय का बदला लेने के लिए उन्होंने यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दी थी।

 

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बीते साल कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
इससे पहले बीते साल सितंबर महीने में महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन शाषण मामलों को लेकर बृजभूषण सिंह के अपने खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। ये नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट ने तब जारी किया जब बृजभूषण ने अपने खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने को लेकर याचिका दायर की थी।

 

 

 

 

बृजभूषण ने की थी चार्जशीट रद्द करने की मांग
वहीं, बृजभूषण ने पुलिस की चार्जशीट पर दखल देते हुए महिला पहलवानों के आरोपों पर दाखिल की गई चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इससे पहले बीते साल 29 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई में बृजभूषण को देरी से आने के पर सवाल उठाए थे।

 

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